Spreadtalks Webteam: PAN Card Status: अगर आपका पैन कार्ड काम नहीं कर रहा है तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। 31 मार्च से पहले इसे आधार (PAN-Aadhaar Link) से लिंक कराना होगा. अगर एक्टिव पैन कार्ड नहीं है तो लिंक करने में समस्या हो सकती है।
पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर बैंक खाता खोलने तक, हर वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन, अगर आपका पैन कार्ड रद्द हो जाए या निष्क्रिय हो जाए तो क्या होगा? सरकार आपके पैन कार्ड को दो मामलों में रद्द कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले ही सुनिश्चित कर लें कि आपका पैन कार्ड काम कर रहा है या नहीं। अगर आपका पैन कार्ड काम नहीं कर रहा है तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। 31 मार्च से पहले इसे आधार (PAN-Aadhaar Link) से लिंक कराना होगा. अगर एक्टिव पैन कार्ड नहीं है तो लिंक करने में समस्या हो सकती है।
पैन कार्ड रद्द होगा, 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगेगा
31 मार्च के बाद जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर (Pan-Aadhaar link last date) से लिंक नहीं कराया, उनका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा. वहीं, जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, उनका भी पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। एक नाम से 2 पैन कार्ड बनवाना कानूनी तौर पर गलत है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
पैन-आधार को लिंक करना जरूरी है
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन-आधार को लिंक करना जरूरी है. अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। 31 मार्च के बाद पैन कार्ड को निष्क्रिय श्रेणी में डाल दिया जाएगा। इस बार इसकी तारीख भी आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार इस संबंध में पहले ही आगाह कर चुकी है। सबसे पहले जान लें कि आपका पैन काम कर रहा है या नहीं?
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो बहुत मुश्किल है
अगर आपके नाम से दो पैन कार्ड जारी हैं तो इनमें से एक कार्ड सरेंडर करना होगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में दोनों पैन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप किसी तरह के आर्थिक लेन-देन में परेशानी में पड़ सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक दिक्कत होगी। लेकिन, कैसे पता करें कि पैन कार्ड सक्रिय है या नहीं?
कैसे पता करें कि पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं?
पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं, इसका पता घर बैठे लगाया जा सकता है। इसे चेक करने के लिए आयकर विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया बताई है। इसे आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर 3 आसान चरणों में जान सकते हैं।
- स्टेप-1: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे की तरफ कई कॉल्स दी जाती हैं।
- स्टेप-2: नो योर पैन नाम का एक विकल्प है। यहां क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी। इसमें सरनेम, नाम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा।
- स्टेप-3: डिटेल्स भरने के बाद एक और नया विंडो खुलेगा। आपको अपने पंजीकृत पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। यहां ओपन विंडो में ओटीपी डालकर सबमिट करना होगा। इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, नागरिक, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा। कमेंट में लिखा होगा कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं।