Spreadtalks Webteam:- आजकल पूरे देश में खेती में नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। ग्रीन हाउस फार्मिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके प्रयोग से किसान साल भर खेती कर सकते हैं। इस तकनीक का प्रयोग सब्जी की खेती के लिए काफी अच्छा माना गया है। खास बात यह है कि ग्रीनहाउस तकनीक पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए आप इसमें किसी भी मौसम में कोई भी सब्जी की खेती कर सकते हैं.
ग्रीन हाउस तकनीक क्या है
ग्रीनहाउस कांच या पॉलिथीन से बनी एक झोपड़ी जैसी संरचना है। इसके अंदर वातावरण को नियंत्रित कर पौधे उगाए जाते हैं। जहाँ अत्यधिक ठंड के कारण विशेष प्रकार की फसलें खुले में नहीं उगाई जा सकतीं, वहाँ इन फसलों को ग्रीनहाउस का उपयोग करके आसानी से उगाया जा सकता है। ग्रीन हाउस का उपयोग ज्यादातर फल, फूल और सब्जियों की खेती के लिए किया जाता है। इसके जरिए खासकर सब्जियों की खेती में अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वहीं लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को 20 प्रतिशत अधिक अनुदान दिया जाता है। इस तरह इन किसानों को कुल 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
सब्सिडी की पात्रता क्या है
1- केवल राजस्थान राज्य के किसान ही पात्र होंगे अन्य राज्यों के किसान इसके लिए पात्र नहीं हैं।
2- राजस्थान के मूल निवासी हो।
3- स्वयं की कृषि योग्य भूमि हो।
4- खेत में सिंचाई के स्त्रोत का होना आवश्यक है।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
1- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड या जन आधार कार्ड
2- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
3- नक्शा रद्दी/जमाबंदी की कॉपी (जो छ: माह से अधिक पुरानी न हो)
4- मृदा जल परीक्षण रिपोर्ट
5- सिंचाई के स्रोत होने का प्रमाण
6- ग्रीन हाउस/शेड नेट हाउस निर्माण लागत एम्पैनल फर्म कोटेशन/बीजक।
7- यदि आवश्यक हो तो लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र।
8- बैंक खाता विवरण के लिए पासबुक की प्रति
किसान राजकिसान पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ग्रीनहाउस पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान ई-मित्र के माध्यम से भी ग्रीन हाउस सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dipr.rajasthan.gov.in/ पर जा सकते हैं।