Haryana Kanyadan Yojana 2023: हरियाणा सरकार ने राज्य के कमजोर और गरीब परिवारों की बेटियों को उनकी शादी के समय आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा कन्यादान योजना/शादी शगुन योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से, सरकार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आवेदक परिवार को बालिका के विवाह हेतु 51000 रु. जिसके कारण वे परिवार जो अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण अपनी बेटी की शादी बेहतर तरीके से नहीं करा पाते हैं। अब वह भी हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ ले सकेंगे और अपनी बेटी की शादी बिना किसी झंझट के करा सकेंगे।
हरियाणा कन्यादान योजना (शादी शगुन योजना) क्या हैं
हरियाणा कन्यादान योजना, जिसे शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है, इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के परिवार की बेटियां हैं। योजना का लाभ प्रदान करता है। इसके साथ ही यह लाभ उन विधवा महिलाओं की बेटियों को भी दिया जाता है, जिनके पति की मृत्यु के बाद आय का कोई स्रोत नहीं होता है।
शादी शगुन योजना में दी जाने वाली राशि पहले 40,000 रुपये रखी गई थी, जिसे बाद में सरकार ने बढ़ाकर 71,000 रुपये कर दिया। ताकि राज्य के पात्र नागरिकों को योजना का लाभ मिल सके। हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्त करने के लिए योजना में आवेदन करना आवश्यक है। जिसके लिए सभी पात्र आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकेंगे। विवाह शगुन योजना हरियाणा फॉर्म पीडीएफ भरने के बाद ही सभी आवेदकों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
Haryana Kanyadan Yojana से मिलने वाला लाभ
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बेटियों को शादी के लिए 71 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें एक परिवार की दो बेटियों को लाभ मिलता है। जुड़वां लड़कियों को एक माना जाएगा। गोद ली हुई पुत्री को भी योजना के लाभार्थी में शामिल किया जाएगा।
Haryana Kanyadan Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- दूल्हा-दुल्हन का आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
Haryana Kanyadan Yojana के लिए कौन – कौन पात्र है
- आवेदकों के लिए हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
- शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 साल से कम और लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
- एक ही परिवार की दो लड़कियों को योजना का लाभ मिल सकता है।
- परिवार का गरीबी रेखा से नीचे रहना जरूरी है।
- छह माह के भीतर विवाह का पंजीकरण कराना जरूरी है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
Haryana Kanyadan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले अधिकारिक साइट http://haryanascbc.gov.in/ पर जाना होगा।
- यहां आपको यूजर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर जाना होगा।
- फॉर्म खुलते ही आपको उसमें अपनी सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगी।
- अगर आप इस योजना के पात्र हो जाते हैं तो सरकार कुछ समय बाद आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देगी।
हरियाणा कन्यादान योजना (शादी शगुन योजना) का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
हरियाणा कन्यादान योजना को जारी करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य के निम्न-आय वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लड़कियों को लाभान्वित करना है। ताकि इन परिवारों को बालिका के विवाह में होने वाले खर्च के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके और वे अपनी बेटियों की शादी भी आसानी से करा सकें। हरियाणा कन्यादान योजना के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके इसके लिए बालिका की आयु 18 वर्ष होने पर ही इसका लाभ मिल सकेगा जिसके माध्यम से बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं को भी समाप्त किया जा सकता है योजना व परिवार को विवाह में मिलने वाली सहायता राशि से होने वाले खर्च पर बड़ी राहत मिल सकेगी।