Spreadtalks Webteam: चंडीगढ़:- उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम, कुरुक्षेत्र के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा की गई कार्यवाही
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कुरुक्षेत्र के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को कार्यालय कार्यपालन यंत्री, संचालन प्रमंडल, बी-68, ब्लॉक-बी, एचएमटी, पिंजौर में कार्रवाई की जायेगी. यह कार्रवाई सिर्फ पंचकूला के उपभोक्ताओं के लिए की जाएगी।
बिजली निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फोरम के सदस्य पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की हर तरह की समस्या सुनेंगे.
इनमें मुख्य रूप से बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग, डिस्कनेक्शन और कनेक्शन, बिजली आपूर्ति में रुकावट, दक्षता, सुरक्षा और हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के आदेशों का पालन न करने से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
तथापि, विद्युत अधिनियम की धारा 126 एवं धारा 135 से 139 के अन्तर्गत विद्युत चोरी एवं विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में दण्ड एवं अर्थदण्ड तथा धारा 161 के अन्तर्गत जाँच एवं दुर्घटना सम्बन्धी प्रकरणों की सुनवाई फोरम द्वारा नहीं की जायेगी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।
उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।