Spreadtalks Webteam: चंडीगढ़:- अधिसूचना के अनुसार रोडवेज बसों में रियायती दरों पर यात्रा का लाभ केवल हरियाणा (Haryana) के लोगों को ही मिलेगा। हरियाणा से बाहर जाने वाली रोडवेज बसों में भी रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
1 अप्रैल से हरियाणा रोडवेज की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का आधा किराया माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा पर अमल करते हुए परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप विर्क ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को यह सुविधा पहले से ही मिल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट भाषण में इस सेवा के लिए पुरुषों की उम्र सीमा 65 साल से घटाकर 60 साल करने की घोषणा की थी.
अधिसूचना के अनुसार रोडवेज बसों में रियायती दरों पर यात्रा का लाभ केवल हरियाणा के लोगों को ही मिलेगा। हरियाणा से बाहर जाने वाली रोडवेज बसों में भी रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
इसके लिए हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। हालांकि, 60 से 65 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को इस रियायत का लाभ उठाने के लिए संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) डेटाबेस से सत्यापन के बाद ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद, रोडवेज के संबंधित महाप्रबंधक पात्र वरिष्ठ नागरिकों को रियायती वरिष्ठ नागरिक बस पास जारी करेंगे। यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को यह बस पास अपने पास रखना होगा।