Haryana News: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, खुशखबरी देते हुए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, देखे

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Spreadtalks Webteam: चंडीगढ़: Haryana News, हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. ग्रुप-सी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपनी पसंद के अनुसार अन्य विभागों में सेवा करने का मौका मिलेगा. कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो चाहते थे कि उन्हें दूसरे विभागों में भी सेवा करने का मौका मिले।

Haryana News: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, खुशखबरी देते हुए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, देखे

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने शासकीय विभागों, मंडल निगमों एवं शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्य करते हुए 2 वर्ष की निरोध अवधि पूर्ण कर ली है, ऐसे कर्मचारियों को अन्य विभागों में कार्य करने का अवसर दिया जायेगा।

कर्मचारियों को दूसरे विभागों में काम करने का अधिकार मिला

जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार ने 2 साल की रोकथाम अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों को अन्य विभागों में ट्रांसफर करने का अधिकार दिया है. वहीं, मानव संसाधन विभाग ने भी तृतीय श्रेणी सामान्य संवर्ग बनाने का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिस पर वित्त विभाग और विधायी विभाग की ही मुहर बनी हुई है. अब हरियाणा में सरकार ने ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं तय कर दी है।

कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे
तृतीय श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके अलावा कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर भी बढ़ेंगे। कर्मचारियों के लिए सरकार का यह ऐलान बड़ी खुशी देने वाला है.

इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है कि बिना सेवा नियमावली की अनुमति के फील्ड संवर्ग के कर्मचारियों और प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों का फील्ड में तबादला नहीं किया जा सकता है. ज्यादातर विभागों में ग्रुप-सी के फील्ड कैडर के कर्मचारियों को आगे प्रमोशन पाने के लिए 10 से 20 साल तक इंतजार करना पड़ता है।

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पहले इसी विभाग में कर्मचारी काम करते थे

जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अभी तक ग्रुप-सी की नौकरियों में ऐसा होता था कि जब भी किसी व्यक्ति की नियमित नियुक्ति होती थी तो वह रिटायर होने तक उसी विभाग में काम करता था। नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक एक ही हिस्से में रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं।

जिस विभाग में वह नियुक्त होता है उस विभाग की वरिष्ठता सूची में उस कर्मचारी का नाम भी शामिल हो जाता है। लेकिन अब सरकार के इस नियम के तहत ग्रुप-सी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को दूसरे विभागों में तबादले का अधिकार मिल जाएगा.

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