Haryana Pitritva Labh Yojana 2023: कोरोना काल का सबसे ज्यादा असर मजदूरों और गरीब मजदूरों पर पड़ा है. सबसे बड़ी समस्या उनके सामने खाने-पीने की समस्या आ गई और ऊपर से उनका रोजगार भी चला गया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में रहने वाले गरीब मजदूरों के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मजदूर को उसके नवजात बच्चे के पालन पोषण के लिए ₹21000 की राशि दी जाएगी।
यह राशि दो किश्तों में दी जाती है, पहली किस्त में ₹15000 की राशि बच्चों के पालन-पोषण के लिए तथा ₹6000 की राशि नवजात शिशु की माता को पौष्टिक आहार खाने के लिए दी जाती है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि नवजात शिशु और उसकी मां दोनों का स्वास्थ्य सही रहे। और नवजात के पालन पोषण में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना क्या है
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के श्रमिक वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में से एक है, इसे मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सभी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण आवश्यक होगा। उसके बाद वे हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।
यदि कोई पात्र श्रमिक इस योजना में आवेदन करता है तो योजना (बीओसीडब्ल्यू श्रम कल्याण कोष योजना) के तहत कुल 21 हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। लाभार्थी को कुल राशि दो किस्तों में दी जाएगी। जिसमें से 15,000 रुपये नवजात शिशु की देखभाल के लिए और 6,000 रुपये बच्चे के जन्म के बाद मां (मजदूर की पत्नी) के उचित भोजन और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिए जाएंगे।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए कौन है पात्र
- आवेदनकर्ता हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- यदि श्रमिक को किसी अन्य योजना के माध्यम से पितृत्व लाभ योजना मिल रही है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास हरियाणा लेबर कार्ड होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अपने नवजात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास 1 वर्ष का सदस्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- यदि जन्म के बाद नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- इस योजना का लाभ केवल श्रमिक परिवारों के बच्चों को ही मिलेगा। और अगर संतान बेटियां हैं तो तीन बेटियों को उस योजना का लाभ मिलेगा।
- आपको बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर आवेदन करना होगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के क्या – क्या लाभ है
- इस योजना के तहत मां और बच्चे के स्वास्थ्य और बच्चे के पालन-पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- इस योजना के तहत नवजात के पालन पोषण के लिए ₹15000 की राशि दी जाती है।
तथा ₹6000 की राशि बच्चे की माँ को उचित भोजन एवं पौष्टिक आहार के लिए दी जाती है। - इस योजना के तहत हरियाणा में रहने वाले मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के शुरू होने से मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी और साथ ही शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी।
- इस योजना से एक मां को न तो अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी और न ही अपने बच्चे के पालन-पोषण की।
- इस योजना के शुरू होने से मां और बच्चे को जन्म देने वाले बच्चे के स्वास्थ्य और पालन-पोषण में विशेष लाभ मिलेगा।
Haryana Pitritva Labh Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है
पितृत्व लाभ योजना के तहत मजदूर की पत्नी और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर भोजन के लिए यह योजना लाई गई है। इससे गरीब मजदूर के बच्चे व पत्नी को भी बेहतर पोषण मिल सकेगा। जो सामान्य स्थिति में कई श्रमिकों के लिए यह सब अपने परिवारों को प्रदान करना कठिन होता है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना- पितृत्व लाभ योजना के माध्यम से मजदूरों के बच्चे व पत्नी को उचित पोषण मिल सकेगा. जिससे उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इसके अलावा, यह मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को कम करने में भी मदद करेगा।
गरीब मजदूरों की महिलाएं पैसे के अभाव में न तो भरपेट खाना खा पाती हैं और न ही अपने बच्चों का लालन-पालन ठीक से कर पाती हैं. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023 की शुरुआत की है। जिसके तहत उन्हें 21000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि दो किस्तों में दी जाती है, 15000 रुपये बच्चे के पालन-पोषण के लिए और 6000 रुपये बच्चे के पालन-पोषण के लिए दिए जाते हैं। बच्चे की मां को पौष्टिक खाना खाने के लिए।
Haryana Pitritva Labh Yojana के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आपको हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको न्यू यूजर मिलेगा? यहां रजिस्टर पर क्लिक करें।
- इसमें आपको अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, राज्य, कैप्चा भरना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- अगर आप उस ओटीबी को भरकर वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं तो आपका सफल रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है।
- इसके बाद आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर वापस आना होगा।
- अब अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
- इसके बाद होम पेज पर दिख रहे अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद जब आप View All Available Services पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी योजनाओं की सूची खुल जाएगी।
- इसके बाद यहां से आप हरियाणा पितृत्व लाभ योजना पर क्लिक करें और आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी सूचनाओं को सही-सही भरकर जमा करना है।
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