Spreadtalks Webteam : चंडीगढ़:- Haryana Roadways, 1 अप्रैल से 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बस पास बनवाने की जरूरत नहीं, वे पहचान पत्र दिखाकर ही किराए में रियायत ले सकेंगी. 65 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए पहचान पत्र बस किराए में छूट पाने के लिए मान्य होगा।
एक अप्रैल से बुजुर्गों को आधा किराया चुकाने का लाभ मिलेगा
अब सरकार की नई योजना के तहत 1 अप्रैल से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का आधा किराया माफ कर दिया जाएगा. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 60 वर्ष से 65 वर्ष की आयु वालों को बस पास बनवाना अनिवार्य है। यात्रा के दौरान इस बस को पास दिखाने पर ही किराए में छूट मिलेगी।
अब महिलाओं और बुजुर्गों को बस पास बनवाने की जरूरत नहीं है
आपको बता दें कि जो बुजुर्ग 65 साल से अधिक उम्र के हैं और पहले से ही इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इस नई योजना का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। वे अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं या पहचान पत्र भी उनके लिए मान्य होगा और महिलाओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्हें यह पास बनवाने की भी जरूरत नहीं है।
हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और बड़ों के बीच की बहस खत्म होगी
पहले जो नियम था उसके तहत 65 साल के बुजुर्ग और 60 साल की महिलाओं को आधे किराए में छूट दी जा रही थी, लेकिन अब एक अप्रैल से नई योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को किराए में छूट मिलेगी. भाड़े में। . जो लोग पहले से इस सुविधा का लाभ उठा रहे थे, उनके लिए जारी निर्देश अभी स्पष्ट नहीं थे, जिसके चलते कंडक्टर और बड़ों के बीच विवाद और बहस शुरू हो गई.
आधार कार्ड और पहचान पत्र मान्य होगा
बुजुर्ग ने टिकट लेते समय जब कंडक्टर को अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र दिखाया तो वह पास बनवाने की हिदायत देने लगा। वे उनसे कहते थे कि अब यह पास मान्य नहीं है। बुजुर्ग अपनी उम्र का फैक्टर बताते हुए उनसे अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं और उनसे सिर्फ आधार कार्ड और पहचान पत्र देखने की गुजारिश करते हैं। तमाम महिलाओं के साथ भी ऐसा ही होने लगा। बुजुर्ग लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा जबकि महिलाओं के संदर्भ में ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया।
रोडवेज विभाग ने इन निर्देशों को स्पष्ट किया है
महिलाओं को 60 साल की उम्र की सुविधा पहले से ही दी जाती थी। महिलाओं और बुजुर्गों से रोजाना बढ़ती बहस को खत्म करने के लिए रोडवेज विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश को आखिरकार हरी झंडी दे दी गई, जिसके तहत बताया गया कि 60 से 65 वर्ष की उम्र के नए लाभार्थियों के लिए पास बनाना अनिवार्य है. ये निर्देश भी हैं केवल पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं है। 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए पास होना जरूरी नहीं है। 65 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों को भी पास की जरूरत नहीं है।
पहचान पत्र दिखाकर किराए में छूट ले सकेंगे
रोडवेज ने ये निर्देश जारी कर सभी डिपो को आदेश दे दिया है. यह खबर रोडवेज गुरुग्राम में पदस्थ (मुख्य निरीक्षक) राजबीर जनौला ने दी है कि 65 वर्ष से ऊपर के पुरुष और 60 से अधिक उम्र की महिलाओं को पास की आवश्यकता नहीं है, वे केवल अपना पहचान पत्र दिखाकर किराए में रियायत प्राप्त कर सकते हैं.