Spreadtalks Webteam:- अम्बाला: हरियाणा सरकार की आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है।
डाॅ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था। हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए की गई है।
हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है।
जिला कल्याण अधिकारी सुशील कुमार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है।
यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो और मकान मरम्मत के योग्य हो तभी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
किसे मिलता है योजना का लाभ
हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ केवल गरीब लोगों को मिलता है। योजना के तहत गरीब लोग घर को ठीक करवा सकते हैं। इससे घर की मरम्मती भी आसानी से हो जायेगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। उसके बाद ही आपको यह सरकारी मदद मिल पायेगी।
ऐसे करें आवेदन
आवेदक अंत्योदय भवन या सीएचसी सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है, कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगाएं, जिससे आपके काम में कोई अड़चन न आए।