Spreadtalks Webteam: नई दिल्ली: Bussiness, Haryana इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को अपना उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है, आइए जानते हैं क्या है यह पूरी योजना…
Mahila Kalyan Yojana: आपको बता दें कि इस योजना के तहत महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है। यह योजना महिला विकास निगम (महिला कल्याण के लिए हरियाणा योजना) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
महिलाएं अब क्या काम कर सकती हैं?
महिलाएं इस योजना का लाभ ऑटो रिक्शा, ट्राईसाइकिल, ई-रिक्शा, ब्यूटी पार्लर, सैलून, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ और अचार बनाने, फूड स्टॉल, बिस्कुट, नमकीन आदि, आइसक्रीम बनाने के लिए ले सकती हैं।
इकाइयां, टिफिन सेवा आदि काम करना शुरू कर सकती हैं।
आवश्यक कागजात:-
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
दो पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए।
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हरियाणा महिला विकास निगम (Haryana Women’s Development Corporation) के जिला कार्यालय में संपर्क करें।
मातृशक्ति उद्यमिता योजना की खास बात यह होगी कि हरियाणा सरकार महिला विकास निगम ऋण लेने के बाद समय पर किस्त भुगतान करने पर तीन वर्ष के लिए 7 प्रतिशत ब्याज की दर से अनुदान देगी।
हरियाणा की मनोहर सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। जानकारी का अभाव महिलाओं को ऐसी योजनाओं का लाभ लेने से रोकता है।
लेकिन हम आपको एक ऐसी योजना की जानकारी देंगे जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को बैंक 3 लाख रुपये का लोन देंगे ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।
आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक महिला किसी भी बैंक की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। (महिला कल्याण के लिए हरियाणा योजना)
महिला की वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
महिला हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।