Indian Railway : ट्रेन में बैठने से पहले जरूर कर ले ये छोटा सा काम, वरना TTE लगा देगा भारी जुर्माना

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Spreadtalks Webteam: नई दिल्ली: Indian Railway. भारतीय रेल यहां के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। रेलवे में सफर करना बेहद आरामदायक होता है, साथ ही रेलवे का किराया भी काफी कम होता है। ट्रेन से रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं। रेलवे के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनके बारे में कई बार लोगों को पता नहीं होता या फिर लोगों में उन्हें लेकर भ्रम होता है।

Indian Railway : ट्रेन में बैठने से पहले जरूर कर ले ये छोटा सा काम, वरना TTE लगा देगा भारी जुर्माना

अगर आप भी भारतीय रेलवे के तहत ट्रेन से सफर करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ट्रेन में यात्रा करते समय आपके पास वैध ट्रेन टिकट होना अनिवार्य है। कई बार कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में बिना टिकट ट्रेन में सफर कर लेते हैं। ऐसे में आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

दरअसल, ट्रेन में चढ़ने से पहले यह काम करना बेहद जरूरी हो जाता है। यहां हम आपको रेलवे टिकट के बारे में बता रहे हैं। अगर आप बिना ट्रेन टिकट के रेलवे से यात्रा करते हैं तो यह एक दंडनीय अपराध है। बिना रेल टिकट के ट्रेन से यात्रा करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। रोजाना कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पैसे बचाने के चक्कर में बिना टिकट ट्रेन से सफर करते हैं।

रेलवे टीटीई
रेलवे टीटीई ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। वहीं, जुर्माना आपकी यात्रा के लिए आने वाले टिकट से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में जब भी आप रेलवे से यात्रा करें तो वैलिड टिकट लेकर ही यात्रा करें। बिना टिकट यात्रा करने पर रेलवे एक्ट के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है और सजा का भी प्रावधान है.

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रेलवे से सफर करने वालों की संख्या करोड़ों में है। रेलवे स्टेशन पर रोजाना हजारों यात्रियों की भीड़ देखी जा सकती है। वहीं रेलवे से यात्रा करना भी काफी आरामदायक होता है और कम दूरी की यात्रा भी रेलवे से कम पैसों में की जा सकती है। हालांकि जब भी रेलवे से सफर करें तो एक जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए नहीं तो जुर्माना भी लग सकता है।

जुर्माना किया जाएगा
यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे टीटीई (ट्रेन टिकट परीक्षक) द्वारा पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसी स्थिति में टीटीई आपसे एक तरफ का सामान्य किराया जुर्माना या 250 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में ले सकता है, जो भी अधिक हो। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है।

नमस्कार, मेरा नाम कमलेश देवी है और मैं spreadtalks.com पर खबर लेखन करने वाली एक लेखक हूँ। मैं Haryana की ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट लिखती हूँ ताकि आप लोग समय पर और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। मेरा लक्ष्य हमेशा से यह होता है कि मैं अपने काम को एक उच्च स्तर पर प्रदर्शित करूँ जिससे आप लोगों तक अच्छी तरह से समाचार पहुंच सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं SpreadTalks के माध्यम से आप सभी को समाचारों की सटीक और तेज अपडेट प्रदान कर पाउँगी।

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