Spreadtalks Webteam: नई दिल्ली: Haryana Kanyadan Yojna, राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की बेटियों को लाभान्वित करने के लिए हरियाणा कन्यादान योजना शुरू की गई है, यह योजना बेटियों की शादी में आर्थिक मदद के लिए बनाई गई है।
Haryana kanyadaan yojna: राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को लाभान्वित करने के लिए हरियाणा कन्यादान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पूर्व में राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 41 हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही थी।
जिसे बढ़ाकर 51000 रुपये (बेटियों की शादी के लिए 41000 रुपये की राशि बढ़ाकर 51000 रुपये कर दी गई है।)
इस Haryana Kanyadan Yojna को हरियाणा विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। (Haryana Kanyadan Yojna) इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों की लड़कियों की शादी के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।
आयु सीमा:
यह योजना “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा कन्यादान योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों के साथ-साथ विधवाओं को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। ) उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए इस शादी शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। लोग अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाएंगे।
हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना
परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हरियाणा विवाह शगुन योजना
सभी पात्र परिवारों को अब हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा प्रो एक्टिव मोड में लागू की गई है।
जिसके तहत विवाह पंजीकरण के समय पीपीपी डाटा के आधार पर लाभ अंतरण के माध्यम से सहायता स्वतः प्राप्त हो जाएगी।
जिसे हरियाणा सरकार ने बढ़ाकर ₹71000 कर दिया था। अब आवेदन प्राप्त करने, आवेदनों की जांच करने और सहायता राशि जारी करने में देरी नहीं होगी और राशि समय पर परिवारों को उपलब्ध कराई जाएगी।
शादी शगुन योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं टपरीवास समुदाय के नागरिकों की पुत्रियों के विवाह पर प्रदान किया जाता है।
Haryana Kanyadan Yojna हाइलाइट्स
योजना का नाम- हरियाणा कन्यादान योजना
लॉन्च किया गया – हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी-राज्य कन्या
उद्देश्य- बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट- http://haryanascbc.gov.in/
Haryana Kanyadan Yojna के तहत वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाई गई
शादी शगुन योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं टपरीवास समुदाय के नागरिकों की पुत्रियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई है।
अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग राज्य के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन करता है। सरकार ने पात्र नागरिकों को दी जाने वाली शगुन की राशि बढ़ाने का फैसला किया है।
अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति एवं तपरोवा समुदाय के परिवारों को 51 हजार रुपये के स्थान पर 71 हजार रुपये की राशि दी जायेगी.
अब इस योजना के तहत सभी वर्ग के परिवार आवेदन कर सकते हैं। वे सभी परिवार जो अभी तक हरियाणा कन्यादान योजना में शामिल नहीं थे, वे अपनी शादी की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी शादी का पंजीकरण करा सकते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यदि विवाहित जोड़े द्वारा विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन नहीं किया जाता है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। सभी पात्र हितग्राहियों को पहले 46 हजार रुपये की राशि दी जाती है और शेष 5 हजार रुपये की राशि विवाह पंजीकरण कराने के बाद दी जाती है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और तपरिवास जाति के बीपीएल परिवारों को ₹51000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आवेदन अंत्योदय या सरल केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है।
Haryana Kanyadan Yojna से 1118 लाख हितग्राही लाभान्वित हुए
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा कन्यादान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बालिका के विवाह के लिए शगुन के रूप में ₹51000 प्रदान किए जाते हैं। यह राशि लाभार्थी को सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 1118 पात्र हितग्राहियों को ₹3 करोड़ 72 लाख ₹49000 तक की राशि प्रदान की गई है। यह राशि सीधे उनके खाते में जमा होती है। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 6 माह के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। (हरियाणा कन्यादान योजना) हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा और लड़के की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
Haryana Kanyadan Yojna में पात्रता शर्तों पर दी गई राशि
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा कन्यादान योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार की राशि दी जा रही है। (हरियाणा कन्यादान योजना) इसी प्रकार उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार जी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति का है लेकिन वह बीपीएल नहीं है लेकिन उसकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम या दो और एक से कम है उसकी आधा एकड़ जमीन। जिन परिवारों के पास जमीन है उनकी लड़की की शादी के लिए 11 हजार रुपये और किसी भी जाति और बिना आय वाली महिला खिलाड़ियों की शादी के लिए सरकार द्वारा 31 हजार रुपये की सहायता भी दी जाएगी।