Ola-Uber-Rapido, दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, ओला-उबर-रेपिडो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है।
Spreadtalks Webteam: नई दिल्ली: जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इस साल फरवरी में ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं जैसे ओला, उबर और रैपिडो पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके बाद इन सभी बाइक टैक्सी सर्विस कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
दिल्ली में ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐप आधारित ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों (ओला-उबर-रेपिडो) के खिलाफ फैसला लिया है।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए बैन को हाईकोर्ट ने हटा दिया है. अब वापस दिल्ली में आप पहले की तरह ऑनलाइन बाइक टैक्सी बुक कर सकेंगे।
केजरीवाल सरकार ने क्यों लगाया बैन?
दिल्ली सरकार द्वारा ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने पर सरकार ने तर्क दिया था कि ये बाइक टैक्सी कंपनियां सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रही हैं.
जिसके बाद कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के बाद दिल्ली के परिवहन विभाग को आदेश दिया कि सरकार पहले दिल्ली में कैब एग्रीगेटर कंपनियों के लिए पॉलिसी जारी करे, जब तक दिल्ली में पॉलिसी नहीं बन जाती, तब तक ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवा कंपनियों को वापस लाया जाए. दिल्ली। बहाल है।