Old Vehicle Policy : इस काम के बाद सड़कों पर दौड़ा सकते हैं 15 साल पुराना वाहन, जानें के लिए क्या है नियम

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Spreadtalks Webteam: नई दिल्ली: Old Vehicle Policy, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों को सड़क पर चलाना प्रतिबंधित है। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन दिल्ली एनसीआर में सड़क पर नहीं चलने दिए जाएंगे. इन वाहनों को स्क्रैप किया जा सकता है।

Old Vehicle Policy : इस काम के बाद सड़कों पर दौड़ा सकते हैं 15 साल पुराना वाहन, जानें के लिए क्या है नियम

आपको बता दें कि ऐसे वाहनों को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह सक्रिय है. लेकिन, आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने 15 साल पुराने वाहनों को सड़क पर चला सकेंगे। Old vehicle policy pdf, rto rules for scrapping vehicle, vehicle scrappage policy, vehicle scrappage policy benefits, vehicle scrappage policy upsc, vehicle scrappage policy effective date, vehicle scrappage policy 2023, registered vehicle scrapping facility,

अगर आप भी 15 साल बाद फिर से अपनी पुरानी गाड़ी को सड़कों पर चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आरटीओ में जाकर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। गौरतलब है कि मोटरसाइकिल, कार सहित सभी वाहनों को खरीदने के बाद 15 साल के लिए आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, लेकिन 15 साल पूरे होने के बाद फिर से 5 साल के लिए वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने का नियम है।

वाहन के 15 वर्ष पूरे होने के बाद, आपको इसे फिर से पंजीकृत कराने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। अगर आपका वाहन चलने लायक है और अगर वह 5 सीटर क्षमता से ज्यादा का वाहन है तो उसका फिटनेस टेस्ट किया जाता है।

जब यह सब सही हो जाता है, तो वाहन को फिर से पंजीकृत किया जाता है। पुनः पंजीकरण कराने पर 15 वर्ष पूर्व वाहन खरीदते समय आरटीओ में जमा वन टाइम टैक्स का 10 प्रतिशत ग्रीन टैक्स के रूप में जमा करना होगा।

पुनः पंजीकरण शुल्क

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वाहन के पुनः पंजीकरण के समय, आपसे शुल्क लिया जाता है। इसके साथ ही अगर रजिस्ट्रेशन कराने में देरी होती है तो आपसे मासिक आधार पर लेट फीस भी ली जाती है।

दोपहिया वाहन पंजीकरण शुल्क – 300 रुपये, विलंब शुल्क – 300 रुपये प्रति माह

परिवहन वाहन जैसे व्यक्तिगत कार पंजीकरण शुल्क – 600 रुपये, विलंब शुल्क – 500 रुपये प्रति माह

परिवहन वाहन जैसे वाणिज्यिक वाहन पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये, विलंब शुल्क – 500 रुपये प्रति माह

15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए नियम

दिल्ली एनसीआर में वाहनों के 15 साल पुराने होने पर तीन विकल्प दिए जाते हैं। यह विकल्प है

वाहन मालिक को परिवहन विभाग से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना चाहिए और अपने वाहन को दूसरे राज्य में पंजीकृत कराना चाहिए।

वाहन मालिक अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदल सकते हैं।

आप इन वाहनों को स्क्रैप कर सकते हैं।

नमस्कार, मेरा नाम कमलेश देवी है और मैं spreadtalks.com पर खबर लेखन करने वाली एक लेखक हूँ। मैं Haryana की ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट लिखती हूँ ताकि आप लोग समय पर और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। मेरा लक्ष्य हमेशा से यह होता है कि मैं अपने काम को एक उच्च स्तर पर प्रदर्शित करूँ जिससे आप लोगों तक अच्छी तरह से समाचार पहुंच सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं SpreadTalks के माध्यम से आप सभी को समाचारों की सटीक और तेज अपडेट प्रदान कर पाउँगी।

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