Spreadtalks Webteam: नई दिल्ली: PAN Aadhaar Link Big Update, पैन और आधार को लिंक कराने का झंझट खत्म, अब एक नया नोटिस जारी किया गया है. आधार कार्ड और पैन कार्ड आज भारत में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक हैं। इसके बिना आप किसी भी सरकारी सुविधा या बैंक खाते का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
हाल ही में सरकार ने पैन और आधार को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद देश भर में करोड़ों लोग इसे फॉलो कर चुके हैं।
हालांकि, कुछ लोग पैन और आधार को एक साथ लिंक करने से चूक गए हैं, जिन्हें अब ₹1000 का जुर्माना देना होगा। लेकिन यह जुर्माना 10 गुना यानी 10 हजार रुपये होगा जब आप अगली तारीख यानी 30 जून 2023 तक इसे पूरा नहीं कर पाएंगे.
ऐसे में अगर आपने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है तो आपको हर हाल में इसे 30 जून 2023 से पहले लिंक कराना होगा। यह डेट लाइन पहले 31 मार्च 2023 तय की गई थी। लेकिन सरकार ने इसे फिर से बढ़ा दिया है और आपको बैंक पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का मौका दिया है।
अगर आप इस तारीख के बाद पैन-आधार लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कार्डधारक म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश जैसे काम नहीं कर पाएंगे.
इतना ही नहीं, आज के समय में बैंक खाता खुलवाने से लेकर जमीन-जायदाद या अन्य कोई भी डील पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है। इसलिए भले ही समय सीमा बढ़ा दी गई हो, लेकिन अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना इस काम को जल्द से जल्द कर लेने में ही समझदारी है।
पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसे किसी वित्तीय कार्य के लिए दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272बी के तहत इस तरह के जुर्माने का प्रावधान है.
आप निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें – https://incometax.gov.in/
इस पर पंजीकरण करें (यदि पहले से नहीं किया गया है)। आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।
यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें।
एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए प्रेरित करेगी। यदि नहीं, तो मेन्यू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
पैन विवरण के अनुसार जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण पहले से ही उल्लेख किए जाएंगे।
अपने आधार पर उल्लिखित विवरण के साथ स्क्रीन पर पैन विवरण सत्यापित करें। कृपया! ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको इसे किसी भी दस्तावेज़ में ठीक करना होगा।
यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “लिंक नाउ” बटन पर क्लिक करें।
एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक आपके पैन से जुड़ गया है