Pension and Gratuity: खत्म होगी केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन-ग्रेच्युटी! सरकार ने दिया तगड़ा झटका

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Spreadtalks Webteam चंडीगढ़: Pension And Gratuity: केंद्रीय कर्मचारियों के जनवरी महीने के महंगाई भत्ते की घोषणा जल्द होने वाली है. इस बार करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसकी घोषणा का इंतजार करना होगा। दूसरी ओर, पिछले दिनों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी भी जारी की है। अगर कर्मचारियों द्वारा इसे नजरअंदाज किया गया तो यह उनके लिए भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन और ग्रेच्युटी से भी वंचित होना पड़ सकता है।

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केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश

अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान काम में लापरवाही करता है तो सेवानिवृत्ति के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने के निर्देश दिए गए हैं. यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा। आने वाले समय में इसे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी लागू किए जाने की उम्मीद है।

सरकार ने जारी किया आदेश

सरकार ने बीते दिनों केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत अधिसूचना जारी की है। सरकार ने सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 8 में बदलाव किया था। इसमें नए प्रावधान जोड़े गए। अधिसूचना में कहा गया था कि केंद्रीय कर्मचारी अगर नौकरी के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही के दोषी पाए जाते हैं तो सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी.

सरकार नियमों को लेकर सख्ती दिखा रही है

आपको बता दें कि केंद्र की ओर से बदले नियम की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है. यही नहीं, यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोषी कर्मचारियों की सूचना मिलते ही उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जाए. सरकार इस नियम को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है।

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ये लोग करेंगे कार्रवाई

  • राष्ट्रपति जो सेवानिवृत्त कर्मचारी की नियुक्ति प्राधिकारी में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन को रोकने का अधिकार है।
  • ऐसे सचिव जो उस संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हैं जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी नियुक्त किया गया है, को भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है।
  • अगर कोई कर्मचारी लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है तो दोषी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार सीएजी के पास है.

कार्रवाई कैसे होगी

  • नियम के अनुसार यदि नौकरी के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई की गई है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा।
  • यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद संविदा पर पुनर्नियुक्त किया जाता है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे।
  • एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है। उसके बाद अगर वह दोषी पाया जाता है तो पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी या आंशिक वसूली की जा सकती है।

नियमों के मुताबिक, ऐसे में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से सुझाव लेने होंगे। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन रोक दी जाती है या वापस ले ली जाती है, न्यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए।

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