Spreadtalks Webteam: नई दिल्ली: RBI News, पिछले कुछ समय से 2000 रुपए के नोट को लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आ रही थीं। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का आधिकारिक ऐलान सामने आ गया है। अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं और आप उन्हें बैंक में जमा कराना चाहते हैं तो उससे पहले यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 से पहले किसी भी बैंक शाखा में 2000 रुपये के नोट जमा करने को कहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक आप एक बार में बैंक से 2000 के 10 नोट बदल सकते हैं। साथ ही कैश जमा करने के लिए किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इन सबके बीच इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स कुछ बातों पर खास ध्यान देने की बात कह रहे हैं।
जिन लोगों के घर में बड़ी मात्रा में नकदी है और वे इसे अपने बैंक खाते में जमा करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए क्या करना चाहिए? इस बारे में इनकम टैक्स एक्सपर्ट ने कहा है कि इसके लिए वे पैसे के स्रोत का सबूत देने के लिए स्टिक रिकॉर्ड और दस्तावेज बनाएं. इससे आप भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हैं। बैंक खातों में नकद जमा करने की एक सीमा होती है।
नकद जमा सीमा – cash deposit limit
बैंक की ओर से अधिक लेन-देन होने पर वित्तीय लेन-देन के विवरण के बारे में आयकर विभाग को सूचित किया जाता है। खाते में पैसा जमा करने के लिए फॉर्म 26एएस में यह जानकारी दिखाई जाती है। वित्तीय लेन-देन विवरण में खाते में नकद जमा करने की एक सीमा निर्धारित की जाती है। यदि किसी बचत खाते में सालाना 10,00,000 रुपये या उससे अधिक और चालू खाते में 50,00,000 रुपये या उससे अधिक जमा किया जाता है, तो इस स्थिति में आप अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।
इनकम टैक्स भेजेगा नोटिस
अगर आपके द्वारा जमा की गई राशि आयकर रिटर्न से मेल नहीं खाती है तो इस पर आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। इस नोटिस में आपसे नकद जमा राशि के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर आप बैंक खाते में नकद जमा कर रहे हैं तो उसके स्रोत का रिकॉर्ड रखना न भूलें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इन नोटिसों का ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे और आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।