[रजिस्ट्रेशन] मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (MMVSY) ऑनलाइन आवेदन, हरियाणा कन्यादान योजना पंजीकरण, यहां जानें पूरी डिटेल

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Spreadtalks Webteam: नई दिल्ली:- MMVSY हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana) 2023, पात्रता, राशी, दस्तावेज, आवेदन फॉर्म ऑनलाइन, अधिकारिक वेबसाइट, टोल फ्री नंबर (Haryana Mukhyamantri (CM) Vivah Shagun Yojana in Hindi) (Amount, Online Application, Form, Eligibility, Documents, Official Website, Toll free Number)

MMVSY

Haryana Kanyadan Yojana जिसे शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है, इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। लाभ प्रदान करता है। इसके साथ ही यह लाभ उन विधवा महिलाओं की बेटियों को भी दिया जाता है, जिनके पति की मृत्यु के बाद आय का कोई स्रोत नहीं होता है।

यह योजना “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा कन्यादान योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों के साथ-साथ विधवाओं को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। ) उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए इस शादी शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। इस पैसे से राज्य के गरीब लोग अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकेंगे।

अब भारत में एक और राज्य सरकार ने राज्य की लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की है। इस बार इस योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों, विधवा महिलाओं की बेटियों, या अनाथालयों में रहने वाली खिलाड़ियों या लड़कियों को राज्य सरकार द्वारा शादी में सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से बीपीएल कार्ड धारकों को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने की पात्र लड़कियां आधिकारिक साइट से इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। यह पैसा राज्य सरकार द्वारा कन्यादान के रूप में दिया जाएगा ताकि गरीब कन्याओं का विवाह भी सम्मान पूर्वक हो सके।

[रजिस्ट्रेशन] हरियाणा विवाह शगुन योजना 2023: MMVSY कन्यादान योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन || Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana || कन्यादान योजना हरियाणा आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड यहाँ उपलब्ध है। शादी शगुन योजना ऑनलाइन पंजीकरण, लाभ, पात्रता, आवेदन स्थिति, एप्लीकेशन स्टेटस और कहाँ आवेदन करें,

हरियाणा सरकार ने भी कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो भविष्य में हरियाणा सरकार के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगी। हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के लिए एक ऐसी योजना तैयार की है, जिससे गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में कोई परेशानी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत मिलने वाली सहायता राशि को 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 71 हजार रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और टपरीवास समुदाय की लड़कियों की शादी के लिए सहायता राशि में 21 हजार रुपये की वृद्धि की है। अब हरियाणा सरकार देगी 71000 रुपये की आर्थिक सहायता।

हरियाणा कन्यादान योजना का उद्देश्य क्या है?
हरियाणा कन्यादान योजना को जारी करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य के निम्न-आय वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लड़कियों को लाभान्वित करना है। ताकि इन परिवारों को बालिका के विवाह में होने वाले खर्च के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके और वे अपनी बेटियों की शादी भी आसानी से करा सकें। हरियाणा कन्यादान योजना के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके इसके लिए बालिका की आयु 18 वर्ष होने पर ही इसका लाभ मिल सकेगा जिसके माध्यम से बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं को भी समाप्त किया जा सकता है योजना व परिवार को विवाह में मिलने वाली सहायता राशि से होने वाले खर्च पर बड़ी राहत मिल सकेगी।

इस योजना के लिए जो मुख्य दस्तावेजों की जरूरत है वह इस प्रकार है।

आधार कार्ड
बीपीएल राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
हरियाणा निवासी पत्र
तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र
शादी का कार्ड
बैंक अकाउंट पासबुक (Details)
पासपोर्ट साईज फोटो
दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र

हरियाणा विवाह शगुन योजना आवेदन फॉर्म || एप्लीकेशन फॉर्म
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के आवेदन करने की प्रक्रियाः- हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। आवेदन फॉर्म आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है अन्यथा इस योजना को आधिकारिक वेबसाईट से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है। ऑफिसियल वेबसाइट जिसका नाम है http://haryanascbc.gov.in/ है। इसके बाद हरियाणा शादी शगुन योजना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें।

हरियाणा विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन
इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले मत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा कर ले, उसके बाद ही किसी CSC सेंटर पर जा कर अपना पंजीकरण करवाए।

अगर आपको इस योजना से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी होती है तो नीचे दिये गये पतों पर सम्पर्क कर सकते है या आधिकारिक वेबसाईट पर विजिट कर सकते है।

  • Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department
  • Bays No. 53-54, Kalyan Bhawan, Sector – 2,
  • Panchkula- 134109
  • Haryana, India.
  • Tel: 0172-2564006 , 2567009
  • Email: [email protected]

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