Haryana Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana 2023: हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिकूल मौसम या प्राकृतिक आपदा के कारण फसल के नुकसान के लिए राज्य के बागवानी किसानों को मुआवजा देने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है। हरियाणा राज्य के सभी बागबानी किसान जिनकी फसल आपदा के कारण खराब हुई है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके और किसानों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। आज हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी ही एक योजना से जुड़ी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है। हरियाणा मुख्यमंत्री बगवानी बीमा योजना के माध्यम से बागवानी फसल पर बीमा प्रदान किया जाएगा। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना क्या है
हाल ही में हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के बागबानी किसान, जिनकी फसल (फल, सब्जियां और मसाले) प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम के कारण नष्ट हो जाते हैं, उन्हें नष्ट फसल के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कवर राशि प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को योजना की पात्रता को पूरा करना होगा साथ ही उम्मीदवार के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। उसके बाद राज्य के योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि यह योजना मेरी फसल मेरा ब्योरा के तहत पंजीकृत किसानों के लिए वैकल्पिक होगी।
हरियाणा बगवानी बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सब्जियों और मसालों पर ₹750 और फलों की फसलों पर ₹1000 का प्रीमियम देना होगा। जिसके एवज में उन्हें ₹30000 और ₹40000 का बीमा आश्वासन प्रदान किया जाएगा। बीमा दावों के निपटारे के लिए सरकार द्वारा सर्वे कराया जाएगा। जिसके तहत फसल नुकसान की चार श्रेणियां होंगी। जो 25%, 50%, 75% और 100% हैं।
हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- भूमि के दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए पात्रता
- उम्मीदवार हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार किसान होना चाहिए।
- आवेदक की फसल (फल, सब्जी या मसाले) तभी आवेदन की पात्र होगी जब वह प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम के कारण नष्ट हो जाए।
Haryana Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana के तहत मिलने वाली राशि
- सब्जियों व मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़
- फसल के लिए 40000 रूपये प्रति एकड़
Haryana Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana का मुख्य उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा Haryana Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनकी फलों, सब्जियों या मसालों की फसल मौसम या प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाती है। राज्य के सभी किसानों को योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने का एकमात्र उद्देश्य उनकी नष्ट फसल की क्षतिपूर्ति हेतु बीमा कवर राशि प्रदान करना है।
Haryana Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana के अंतर्गत 21 प्रकार की फल, सब्जी एवं मसालों का मिलेगा बीमा
हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी फसल करने वाले किसानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना को शुरू करने का फैसला 29 सितंबर को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। इस योजना के क्रियान्वयन को सरकार की ओर से भी मंजूरी मिल गई है। इस योजना के माध्यम से उद्यानिकी फसलों को उगाने वाले किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। पहले किसानों को फसल खराब होने के विभिन्न कारणों जैसे फसलों में रोग, बेमौसम बारिश, तूफान, सूखा आदि के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ता था। अब इस नुकसान की भरपाई इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा की जाएगी।
हरियाणा बगवानी बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा 21 प्रकार की सब्जी, फल और मसाला फसलों को कवर किया गया है। इस योजना के तहत, किसानों को सब्जियों और मसालों के लिए ₹750 और फलों की फसलों के लिए ₹1000 का प्रीमियम देना होगा। जिसके बाद फसल खराब होने की स्थिति में ₹30000 और ₹40000 का भुगतान उन्हें किया जाएगा।
टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली, हल्दी, लहसुन, आम, किन्नू, बेर, अमरूद
Haryana Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana के लिए आवेदन कैसे करें।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी होगी।
- उसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।