Sukanya Samriddhi Yojana, हमारे समाज में बेटियों को हमेशा हीन दृष्टि से देखा जाता है, बेटियों के जन्म पर घर में मायूसी का माहौल होता है, वहीं बेटे के जन्म पर ढोल-नगाड़ों की थाप के साथ जश्न मनाया जाता है. कुछ परिवार बेटी के जन्म के बाद निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बाद में उसकी पढ़ाई और शादी पर खर्च करना पड़ता है।
वहीं बेटियां शादी के बाद ससुराल चली जाती हैं और बेटे मां-बाप की सेवा करते हैं। इन्हीं सब को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) शुरू की है। इस योजना के तहत रिश्तेदार अपनी बेटियों के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं। sukanya samriddhi yojana calculator, sukanya samriddhi yojana interest rate, sukanya samriddhi yojana post office, sukanya samriddhi yojana details, sukanya samriddhi yojana benefits sukanya samriddhi yojana online, sukanya samriddhi yojana form, sukanya samriddhi yojana sbi,
अब बेटी की पढ़ाई और शादी की चिंता नहीं रहेगी
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना एक तरह की लघु बचत योजना है। इस योजना के तहत परिवार के सदस्य अपनी उन बेटियों के नाम से खाता खुलवा सकते हैं जिनकी उम्र कम से कम 10 वर्ष हो। बेटी के नाम पर खोले गए खातों पर सरकार द्वारा सर्वोत्तम ब्याज दर दी जाती है। इस योजना के तहत अप्रैल 2023 से जून 2023 तक नई ब्याज दर 8% होने जा रही है। इसके लिए ब्याज दर हर तिमाही आयोजित की जाती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में मिलने वाली राशि से बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक की व्यवस्था की जाएगी।
इस साल के बाद आप आधा पैसा निकाल सकते हैं
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। बेटी के 18 साल के होने पर कुल रकम का 50 फीसदी तक निकाला जा सकता है। जिसका उपयोग बेटी की शिक्षा के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, जब तक आपकी बेटी 21 साल की नहीं हो जाती, तब तक आप पूरे पैसे नहीं निकाल सकते। इस योजना के तहत अगर आप हर महीने 12,500 रुपए जमा करते हैं तो 1 साल में यह रकम 1.5 लाख रुपए तक हो जाएगी। इस योजना के तहत कोई कर भी नहीं लगता है। इस योजना के तहत कुल 15 साल तक खातों में पैसा जमा किया जा सकता है।
खाता किसी भी डाकघर में खुलवाया जा सकता है
सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आप देश भर के किसी भी डाकघर या किसी भी बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करते समय बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बेटी का निवासी प्रमाण देना अनिवार्य होगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तब आप सारे पैसे निकाल सकते हैं। बेटी के 18 साल का होने पर उसकी शेष शिक्षा के लिए 50 प्रतिशत राशि निकाल सकते हैं। पहला इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख लाख रुपये तक के निवेश पर छूट और दूसरा इससे मिलने वाले रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं है.