Haryana Viklang Pension Yojana 2023: हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा फिर से शुरू किया गया है, आपको बता दें कि कुछ समय पहले विकलांग पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था, लेकिन उन लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है जो पहले योजना का लाभ ले रहे थे। योजना के दोबारा शुरू होने से अब मामूली विकलांग लोगों को राहत मिलेगी। जिससे उन्हें अब किसी से आर्थिक मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
Haryana Viklang Pension Yojana क्या है
जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं शुरू की जाती हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद मिल सके। अब सरकार हरियाणा के विकलांग लोगों के लिए हर महीने 1800 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
लेकिन पात्र विकलांगता 60 प्रतिशत तक होनी चाहिए। इससे कम दिव्यांगता प्राप्त होने पर अभ्यर्थी योजना के लाभार्थी के पात्र नहीं होंगे। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना होगा, जिसमें आपकी 60 प्रतिशत या अधिक विकलांगता की लिखित जानकारी होनी चाहिए।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 के तहत आवेदक योजना में ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते है योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहता है वह आसानी से सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकता है और अधिकारिता। से आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं
योजना का उद्देश्य विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। जिससे उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी पर बोझ बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Haryana Viklang Pension Yojana के क्या लाभ है
यह योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी।
पहले विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई थी लेकिन सरकार द्वारा योजना में कुछ कमियां पाई गई जिसके कारण योजना के लिए आवेदन फिर से खोले गए हैं।
योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों को हर महीने 1800 रुपये की राशि दी जाएगी।
विकलांगों में महिला और पुरुष दोनों को लाभ दिया जाएगा।
योजना के शुरू होने से अब किसी भी विकलांग व्यक्ति को बोझ समझे बिना उसकी ठीक से देखभाल की जा सकेगी।
सरकार द्वारा हर महीने पेंशन की राशि लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है।
विकलांगों को पेंशन योजना का लाभ त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर प्रदान किया जाएगा।
विकलांग नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पेंशन राशि में वृद्धि की जाती है।
Haryana Viklang Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या – क्या है
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- विकलांगता का सर्टिफिकेट
- राशन कार्ड की फोटोकॉपी
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक संबंधित जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Viklang Pension Yojana के लिए कौन – कौन पात्र है
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इससे कम उम्र होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा।
- उम्मीदवार की विकलांगता 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच होनी चाहिए।
- यदि हरियाणा की कोई महिला विधवा पेंशन का लाभ ले रही है तो वह विकलांग पेंशन के लिए आवेदन पत्र नहीं भर सकती है।
- यदि व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग भी है तो उसे योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
- उन विकलांग व्यक्तियों को पात्र माना जाएगा जो 3 वर्ष या उससे अधिक समय से हरियाणा में रह रहे हैं।
- यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो गया है, तब भी वह योजना के लिए पात्र होगा।
- यदि कोई नेत्रहीन है या कम दृष्टि रखता है, या कुष्ठ रोग से प्रभावित है, तो वे भी योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
- यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहा है तो उसे विकलांगता पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
- यदि किसी विकलांग व्यक्ति के पास तिपहिया या चौपहिया वाहन है तो वह योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- इसके साथ ही विकलांग व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी भी करता है तो भी वह पेंशन का लाभ नहीं ले सकता है।
Haryana Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले उम्मीदवार सामाजिक न्याय और अधिकारिता की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा। फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप फॉर्म के सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने सभी योजनाओं का नाम आ जायेगा आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ के रूप में आवेदन पत्र खुल जाएगा। आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और इसका प्रिंट आउट लेना होगा।
- प्रिंट आउट लेने के बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी और अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाना होगा।
- और आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न करें। इसके बाद आप अपने जिला कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र जमा करें।
- अधिकारियों द्वारा आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा जिसके बाद आपको योजना का लाभ मिलेगा।
Haryana Viklang Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है
हर राज्य में कई तरह के लोग रहते हैं, जिनमें कुछ आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और वे अपने लिए आमदनी नहीं जुटा पाते हैं, ऐसे में सरकार ऐसे लोगों को हर महीने उनकी जरूरत की चीजें मुहैया कराती है। पेंशन राशि प्राप्त करने वाले बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों पर बोझ न बनें। यह सुविधा राज्य सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों को आरामदायक जीवन जीने के लिए प्रदान की जाती है। योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसके तहत वह दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकता है।